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PM relief fund और PM Care fund में क्या अंतर है?

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 मार्च 2020 को PM Cares Fund की स्थापना कोविड 19 से निपटने के लिए की गयी थी जबकि PM relief fund की स्थापना देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के विस्थापितों की सहायता करने के लिए की गयी थी। इस लेख में PM relief fund और PM Care fund में अंतर जानते हैं। 

भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय राहत कोष (PM relief fund) की स्थापना स्वतंत्रता के समय ही सन 1948 में कर दी गयी थी। इसकी मौजूदगी में भी वर्तमान केंद्र सरकार ने एक और राष्ट्रीय राहत कोष; PM Care fund की स्थापना कर दी है. अब लोगों के दिमाग में यह प्रश्न है कि PM relief fund और PM Care fund में क्या अंतर है?

प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund)

प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना भूतपूर्व और स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में की थी. इसकी स्थापना का मुख्य उद्येश्य पाकिस्तान के विस्थापितों की सहायता करना था।

अभी इस योजना के तहत जुटाई गयी जमा राशि का उपयोग भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है। 

इसके अलावा इससे किडनी प्रत्यारोपण, हृदय की सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के खर्चों को आंशिक रूप से जरूरत मंदों को फण्ड दिया जाता है। 

PM Cares फण्ड क्या है? (What is PM cares Fund)

PM Cares फण्ड की स्थापना वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 मार्च 2020 को की गयी है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्येश्य भारत में COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। 

PM Cares Fund का Full Form है;"प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि या The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund.

पीएम केयर फंड और प्रधानमन्त्री राहत कोष में अंतर (Difference between PM Care Fund  and Prime Minister National Relief Fund)

PM relief fund और PM Care fund के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है - 

PM CARESPMNRF
कोविड 19 से प्रभावित गरीब लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए
27 मार्च 2020जनवरी 1948
किसी भी महामारी की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिएप्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और दंगा पीड़ितों और किडनी प्रत्यारोपण, हृदय की सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के लिए 
व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा दान की गई पूरी राशि टैक्स छूट के दायरे में आएगी.PMNRF में दान देने वाले सभी योगदान कर्ताओं को धारा 80 (G) के तहत आयकर से छूट दी गई है.

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